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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट ने तोशाखाना मामले में दोषी करार देते हुए 1 लाख जुर्माना लगा सुनाई 3 साल की सजा ।

पंजाब उजाला न्यूज

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट ने तोशाखाना मामले में दोषी करार देते हुए 1 लाख जुर्माना लगा सुनाई 3 साल की सजा ।
आगामी 5 वर्षों तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव ; पीपीपी कर सकती है चुनाव का बायकॉट ।

भारत (राहुल कश्यप) : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सैशन कोर्ट ने तोशाखाना मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए जुर्माना भी लगा दिया। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिसला लिया है कि इमरान खान पाकिस्तान में आने वाले आगामी 5 वर्षों तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे ।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अरब देशों से जो कीमती उपहार मिले थे, उन उपहारों को उन्होंने बाजार में बेच दिए थे, जोकि संविधान के खिलाफ है, क्योंकि जो उपहार विदेशी दौरे दौरान मिलते हैं उन उपहारों को जमा करवाना पड़ता है यदि वे उपहार अपने पास रखने हों तो एफिडेविट देकर बनती रकम तोशाखाना में जमा करवानी होती है। इसी कड़ी के तहत कोर्ट ने इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई है ।

इमरान खान के घर के बाहर पुलिस का पहरा भी बड़ा दिया गया है । कोर्ट ने आदेश जारी कर पुलिस को हिदायत दी है कि इमरान खान को फोरी तौर पर अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाए, जिसके तहत इमरान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इमरान खान को कोट लखपत जेल में ले जाया जा रहा है । इमरान खान के पास पहले हाईकोर्ट अपील दायर कर सकते हैं, यदि फैसला इमरान खान के खिलाफ आया तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का एक विकल्प अभी बचा है जिसका वह सहारा ले सकते हैं ।