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पंजाब के इन 250 गांवों में पंचायत चुनाव पर रोक

Punjab ujala news : पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है. यह प्रतिबंध केवल न्यायालय (पंचायत चुनाव रद्द) तक पहुंच वाले स्थानों पर लगाया गया है।

सैकड़ों याचिकाकर्ताओं द्वारा पंचायत चुनाव को दी गई चुनौती के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य की करीब ढाई सौ पंचायतों के चुनाव पर रोक लगा दी है. यह रोक 14 अक्टूबर तक लगाई गई है, जिसके चलते इन पंचायतों का चुनाव 15 अक्टूबर को नहीं होगा. कोर्ट में करीब तीन सौ याचिकाओं पर सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संदीप मोदगिल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के पास 300 से अधिक याचिका मामले सुनवाई के अधीन थे। इनमें से दर्जनों याचिकाएं मौके पर ही वापस ले ली गईं। करीब 250 याचिकाओं पर बहस के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित गांवों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी.याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पूरी पंचायत चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना रद्द की जाए और दोबारा चुनाव कराने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता हाई कोर्ट पहुंचे. हाईकोर्ट ने यहां तक ​​कहा कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना रद्द न की जाये.