सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को बड़ा झटका!
Punjab ujala news : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को दिया जाने वाला विशेष कोटा खत्म कर दिया है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गईं. बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सख्त शब्दों में कहा कि ऐसा करना धोखाधड़ी के समान है। इसलिए तीनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं.
सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने माना कि पंजाब सरकार का कानून में संशोधन का कदम देश की शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को कमजोर करने के समान है। “हमें अब इस एनआरआई कोटा व्यवसाय को बंद करना होगा! यह पूरी तरह धोखाधड़ी है और हम अपनी शिक्षा प्रणाली के साथ यही कर रहे हैं! न्यायाधीश जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। उच्च न्यायालय ने इस मामले पर विस्तार से विचार किया है।”
पंजाब सरकार ने क्या किया?
20 अगस्त को एक अधिसूचना के माध्यम से, पंजाब सरकार ने मेडिकल कोटा में एनआरआई के रिश्तेदारों को शामिल करने के लिए ‘एनआरआई’ उम्मीदवारों की परिभाषा का विस्तार किया। अधिसूचना को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 11 सितंबर को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि परिभाषा का विस्तार उचित नहीं था।
