केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं
Punjab ujala news : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. हालांकि, कोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा.
दरअसल, दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में निचली अदालत ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी थी. इस फैसले को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी. केजरीवाल ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
कोर्ट में क्या बोले सिंघवी?
केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की. केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, एक बार बेल मिलने के बाद रोक नहीं लगनी चाहिए थी. अगर हाई कोर्ट निचली अदालत का आदेश पलट देता तो केजरीवाल दोबारा जेल चले जाते, लेकिन अंतरिम आदेश के जरिए बाहर आने से ही रोक दिया गया.
