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सुप्रीम कोर्ट से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका

भारत में सरकारी नौकरियों का बहुत क्रेज है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में प्रमोशन पाने का भी अधिकार है. सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नौकरी में प्रमोशन संवैधानिक अधिकार नहीं है.संविधान इसके लिए कोई मानदंड निर्दिष्ट नहीं करता है, इसलिए सरकारी कर्मचारी नौकरी में पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका (केंद्र के मामले में संसद और राज्यों के मामले में विधानमंडल) पदोन्नति के संबंध में नियम और कानून बना सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में जिला जज के चुनाव से जुड़े एक मामले का निपटारा करते हुए सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के अधिकार को लेकर अहम फैसला सुनाया है. इससे लाखों-करोड़ों सरकारी कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं.कोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान इस बात पर चुप है कि सरकारी कर्मचारियों को किस आधार पर प्रमोशन दिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि विधायिका और कार्यपालिका अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति पदों के संबंध में नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।