‘आप’ को बनाया जाएगा आरोपी : Supreme Court
Punjab ujala news : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाईकोर्ट से कहा कि वह दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाएगा। धनशोधन मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने यह बात कही।
ईडी के वकील ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के समक्ष कहा, ‘मामले में दायर की जाने वाली अगली अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) में ‘आप’ को सह-आरोपी बनाया जा रहा है।’ सिसोदिया के वकील ने जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई धनशोधन व भ्रष्टाचार मामले में लोगों को अभी भी गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे में मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरी होने का कोई सवाल ही नहीं है। जस्टिस शर्मा ने ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
जस्टिस शर्मा ने ही पिछले महीने फैसला सुनाया था कि किसी राजनीतिक दल पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस शर्मा ने 9 अप्रैल को कहा था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ‘राजनीतिक दल’ की परिभाषा और पीएमएलए के तहत ‘कंपनी’ की परिभाषा समान है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था, क्योंकि वह आप के राष्ट्रीय संयोजक हैं, जिसने कथित तौर पर 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में अपराध की आय का इस्तेमाल किया। मंगलवार को, सीबीआई ने ईडी के वकील की दलीलों का समर्थन किया, जिन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपी व्यक्ति आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी के प्रयास कर रहे हैं। सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने इन आरोपों से इनकार किया।
