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Kejriwal Case : केजरीवाल के खिलाफ ED का SC में हलफनामा

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार (10 मई) को आदेश दे सकता है. दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए रिहाई की मांग की है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता को रिहा करने से गलत परंपरा स्थापित होगी. केजरीवाल की जमानत पर फैसला दोपहर 12.30 बजे तक आने की उम्मीद है.

देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि वह नहीं चाहती है कि चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत पर रिहा होते ही केजरीवाल अपने आधिकारिक कामों को करें. आप मुखिया 21 मार्च से ही तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को अरेस्ट करने से पहले ईडी ने कई बार समन भी भेजा था. इस केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को कहा था, “मान लीजिए कि हम आपको चुनाव की वजह से अंतरिम जमानत देते हैं. फिर अगर आप कहते हैं कि आप सीएम कार्यालय जाएंगे, तो इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है. यदि हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें क्योंकि कहीं न कहीं इससे हितों का टकराव होगा. हम सरकार के कामकाज में आपका बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चाहते.”