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इलेक्टोरल बॉन्ड पर साल्वे ने बताई SBI की मजबूरी, CJI चंद्रचूड़ ने लगा दी क्लास

Punjab ujala news : सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगने से जुड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई बैंक से कई सख्त सवाल पूछे. CJI चंद्रचूड़ ने SBI से पूछा, ‘हमारे आदेश के 26 दिनों के बाद से आपने क्या किया? इसकी जानकारी आपको अपनी याचिका में देनी चाहिए था.’  सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘यह बेहद गंभीर मामला है. यह संविधान पीठ का आदेश है. आपको कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करना होगा. आपको चुनाव आयोग के साथ जानकारी साझा करनी होगी.’

एसबीआई की याचिका पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना ,जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पांच जजों की बेंच ने सोमवार को सुनवाई की. इस मामले एसबीआई की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की तारीख और खरीदने वाले का नाम एक साथ उपलब्ध नहीं है, उसे कोड किया गया है. उसे डिकोड करने में समय लगेगा. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कई गंभीर सवाल किए