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जालंधर के SSP को लगी माननीय हाईकोर्ट से फटकार, जाने पूरा मामला

पंजाब उजाला न्यूज

जालंधर के SSP को लगी माननीय हाईकोर्ट से फटकार, जाने पूरा मामला

जालंधर:(राहुल कश्यप) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जालंधर के SSP मुखविंदर सिंह भुल्लर को फटकार और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फटकार धोखाधड़ी के केस में पुलिस द्वारा संवेदनशीलता न दिखाने को लेकर लगाई गई। केस में तीसरी बार हाईकोर्ट पहुंचे पिता-पुत्र द्वारा जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा- एसएसपी को पिता-पुत्र को अपनी जेब से 5-5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। हाईकोर्ट पहुंचे गुरशरण सिंह ने कहा- धोखाधड़ी के मामले में पुलिस जांच कर रही थी।
इस मामले में गुरशरण को बेकसूर पाया गया। गुरशरण ने कहा कि बेकसूर पाए जाने के बाद भी उनका नाम बार-बार इस मामले में घसीटा गया। इसके चलते हाईकोर्ट में पीड़ित द्वारा जमानत याचिका दायर की गई थी। पिछली याचिका में पुलिस ने आश्वासन दिया था कि वह इस मामले में उचित कार्यवाही करेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है। इसके चलते उसे दोबारा हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तीन बार हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ।

तीसरी बार पीड़ित की सुनवाई न होने पर हाई कोर्ट ने केस में संज्ञान लेते हुए जालंधर देहात पुलिस पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह जालंधर देहात पुलिस का यह असंवेदनशील रवैया है। जिसके चलते तीसरी बार पीड़ित को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा रवैया याचिका कर्ता के करियर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है और ऐसा कोर्ट कभी नहीं चाहती। ऐसे में एसएसपी को पीड़ितों को एसएसपी अपनी जेब से 5-5 हजार रुपए जुर्माना देंगे। बता दें कि पिछली सुनवाई पर ही कोर्ट ने याचिका कर्ताओं को जमानत दे दी गई थी