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पार्षदी का चुनाव लड़ने वालों को लेनी होगी NOC, नगर निगम में दो अफसरों की ड्यूटी लगी, एसे प्राप्त कर सकते हैं एनओसी

पंजाब उजाला न्यूज

पार्षदी का चुनाव लड़ने वालों को लेनी होगी NOC, नगर निगम में दो अफसरों की ड्यूटी लगी, एसे प्राप्त कर सकते हैं एनओसी

जालंधर: (राहुल कश्यप) नगर निगम का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को बड़ी खबर है। नगर निगम के कमिश्नर ऋषिपाल ने कहा है कि जो भी व्यक्ति पार्षदी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले नगर निगम से नो आब्जक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेनी पड़ेगी। इसके बाद नामांकन होगा।

बगैर एनओसी के अगर नामांकन किया और बाद में पता चला कि संबंधित प्रत्याशी नगर निगम का बकाएदार है, तो उसका नामांकन रद्द हो सकता है। नगर निगम ने एनओसी जारी करने के लिए दो अफसरों की ड्यूटी भी लगा दी है। इच्छुक लोग आवनेदन देकर एनओसी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सैक्रेटरी अजय शर्मा और सुपरिंटैंडेंट राजीव ऋषि की ड्यूटी लगाई गई है।
आपको बता दें कि पार्षद चुनाव लड़ने से पहले नगर निगम से एनओसी हासिल करनी पड़ती है। ये एनओसी यानि नो आब्जक्शन सर्टिफिकेट इस बात की तस्दीक करता है कि संबंधित व्यक्ति बकाएदार नहीं है। इसमें पानी, सीवरेज, प्रापर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, बिल्डिंग संबंधित फीस समेत कई तरह की फीस शामिल होती है।

पंजाब सरकार नगर निगम चुनाव करवाने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए 10 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान कर सकता है। उम्मीद है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में नगर निगम का चुनाव करवाया जा सकता है।