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पंजाब में कालोनाइजरों, बिल्डरों और रिएल एस्टेट कारोबारियों को बड़ी राहत, पढ़ें सरकार का आदेश |

पंजाब उजाला न्यूज

पंजाब में कालोनाइजरों, बिल्डरों और रिएल एस्टेट कारोबारियों को बड़ी राहत, पढ़ें सरकार का आदेश |

चंडीगढ़ (राहुल कश्यप) पंजाब से बड़ी खबर है। पंजाब सरकार ने कालोनाइजरों औऱ रिएल एस्टेट कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार की घोषणा के बाद कालोनियों का बकाया डिवैल्पमैंट चार्ज की वसूली किश्तों में होगी। जिससे बिल्डरों और कालोनाइजरों को बड़ी राहत मिली है।

आपको बता दें कि सरकार द्वारा नई कालोनी बनाने या ग्रुप हाऊसिंग प्रोजैक्ट की मंजूरी देने के लिए 2017 के दौरान बनाए गए नियमों में किश्तों के रूप में डिवैल्पमैंट चार्ज की वसूली करने का प्रावधान रखा गया था। लेकिन कई बिल्डरों व कालोनाईजरों द्वारा पूरी किश्तों की अदायगी नहीं की गई।

इसके कारण इन कालोनियों या ग्रुप हाऊसिंग प्रोजेक्ट के लाइसेन्स रिन्यू करने या नक्शे रिवाइज करने पर रोक लगी हुई है। जिसे लेकर राहत देने को लेकर बिल्डरों व कालोनाईजरों द्वारा की जा रही मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा बकाया डिवैल्पमैंट की वसूली 10 तिमाही किश्तों में करने की छूट दी गई है।
इसके साथ ब्याज – पेनल्टी लगेगी और एक महीने के भीतर पहली किश्त जमा करवाने के साथ बकाया राशि के 9 चैक देने होंगे। जिसके बाद किसी भी मंजूर कालोनी या ग्रुप हाऊसिंग प्रोजेक्ट के लाइसेन्स रिन्यू करने व नक्शा रिवाइज करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

हालांकि पंजाब में पुड़ा द्वारा बड़ी संख्या में कालोनी या ग्रुप हाऊसिंग प्रोजैक्ट को मंजूरी दी गई है, लेकिन किश्तों में बकाया डिवेलपमेंट चार्ज की वसूली करने का फैसला नगर निगमों व म्युनिसिपल कमेटियों के एरिया में ही लागू होगा। क्योंकि इस संबंधी ऑर्डर लोकल बॉडीज विभाग द्वारा जारी किया गया है।