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पंजाब में चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग का अहम फैसला, पढ़ें

पंजाब उजाला न्यूज

पंजाब में चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग का अहम फैसला, पढ़ें

चंडीगढ़(राहुल कश्यप) राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीख़ 09.12.2023 के अपने आदेशों के द्वारा पंजाब में ग्राम पंचायतों की आम मतदान के लिए वोटर सूचियों की तैयारी के लिए शड्यूल जारी किया है।
आम लोगों की जानकारी के लिए है कि वह 21.12.2023 से 29.12.2023 तक (दोनों तारिख़ों समेत) अपनी वोटों सम्बन्धी अपने दावे और ऐतराज़ जि़ले के सम्बन्धित मतदाता रजिस्ट्रेशन अफ़सर के पास दे सकते हैं।
एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आम ग्राम पंचायत चुनाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वोटर सूचियों की अंतिम प्रकाशना 07.01.2024 को की जाएगी।