गगनदीप कौर, सी.जे.एम.सह एवं एडीसीपी कंवलप्रीत सिंह चाहल ने विभिन्न चौराहों पर आम जनता को यातायात नियमों का पालन करने के लिए अभियान चलाया
पंजाब उजाला न्यूज
गगनदीप कौर, सी.जे.एम.सह एवं एडीसीपी कंवलप्रीत सिंह चाहल ने विभिन्न चौराहों पर आम जनता को यातायात नियमों का पालन करने के लिए अभियान चलाया
जालंधर: 18 सितंबर (राहुल कश्यप)श्री निरभाऊ सिंह गिल माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जालंधर और श्री कुलदीप सिंह चहल, पुलिस आयुक्त जालंधर, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जालंधर और कमिश्नरेट पुलिस जालंधर के संयुक्त उद्यम में आज विभिन्न चौकों और जनरल ए पर यातायात नियमों के अनुपालन को लेकर जनता के लिए अभियान चलाया गया और किसी भी शहरवासी से कोई चालान न वसूलते हुए “नो ट्रैफिक चालान डे” मनाकर लोगों को जागरूक किया गया।
श्री निरभाऊ सिंह गिल माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जालंधर जी ने विवाद समाधान केंद्र जालंधर से इस अभियान के लिए विभिन्न लॉ कॉलेजों के छात्रों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का नेतृत्व डॉ. गगनदीप कौर, सी.जे.एम. सह सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जालंधर और कंवलप्रीत सिंह चहल अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) जालंधर जी ने किया। इस अवसर पर डाॅ. गगनदीप कौर, सी.जे.एम. सह सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जालंधर और श्री कंवलप्रीत सिंह अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) जालंधर ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करना है और मौके पर ही हेलमेट पहनने के फायदे लोगों को बताए गए और उन्होंने यह भी बताया कि हेलमेट पहनने से लोगों की जान बच सकती है और हेलमेट पहनना हम सभी का कर्तव्य है। मौके पर लोगों को गुलाब का फूल देकर नियमों का पालन करने की हिदायत दी गयी.
ऐसे व्यक्ति जो हेलमेट नहीं पहने थे उन्हें मौके पर ही हेलमेट खरीदकर पहनने के लिए प्रेरित किया गया। जज साहब और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) जालंधर जी ने कहा कि इस अभियान की लोगों ने सराहना की और लोगों को विश्वास दिलाया कि वे भविष्य में यातायात नियमों का पालन करेंगे। इस अवसर पर जिले के छह (6) लॉ कॉलेजों के छात्र (पैरालीगल वालंटियर्स), पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं डी. एल एसए जालंधर के अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर डाॅ. गगनदीप कौर, सी.जे.एम. सह सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जालंधर ने पीड़ित मुआवजा योजना के तहत जानकारी देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के आश्रित परिवारों, यदि किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण , जिला अदालतें जालंधर से संपर्क कर सकती हैं। यदि ऐसे मामलों में आरोपियों का नाम आता है तो संबंधित अदालत में मुआवजे के लिए आवेदन किया जा सकता है।
इसके अलावा, बलात्कार पीड़ितों और POCSO अधिनियम के तहत पीड़ित महिलाओं/बच्चों को NALSA अपराध पीड़ित योजना के तहत मुआवजा मिल सकता है। इन योजनाओं और मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठाने के लिए कोई भी वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र जिला न्यायालय जालंधर या टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क कर सकता है
