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मैरिज पैलेस और पेट्रोल पंपों के लिए नए आदेश जारी

Punjab ujala news : जिला मैजिस्ट्रेट रूपनगर वरजीत वालिया, आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 (धारा 163) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रूपनगर जिले की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी मैरिज पैलेस, होटलों और पैट्रोल पंपों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि 9वें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समारोह में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। इस संबंध में प्रशासन के संज्ञान में आया है कि जिले के कई मैरिज पैलेस और पैट्रोल पंपों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं लगे हैं, जिसके कारण कभी-कभी अवांछित घटनाएं घटित हो जाती हैं।यह आदेश 15 से 30 नवम्बर तक लागू रहेंगे और जिला के सभी संबंधित संस्थानों को इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा गया है।