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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ… ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ

Punjab ujala news ; पंजाब के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है. अब 500 गज तक के प्लॉट के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी। दो नवंबर तक कोई पंजीकरण नहीं हो सकेगा। 31 जुलाई तक की सेल डीड दिखानी होगी. अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को दी गई छूट.

पंजाब के आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से प्लॉट के पंजीकरण के लिए ऐतिहासिक बिल ‘पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम -2024’ पारित कर दिया। सर्टिफिकेट (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ने एनओसी की शर्त खत्म कर दी।

विधानसभा के सदन में ‘पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम-2024’ पर बहस का समापन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट मालिकों को राहत देते हुए अवैध कॉलोनियों पर नकेल कसना है।