इस राज्य में 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकेंगे स्कूटी-कार, सरकार ने जारी किया आदेश, मिलेगी सजा
पंजाब उजाला न्यूज
इस राज्य में 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकेंगे स्कूटी-कार, सरकार ने जारी किया आदेश, मिलेगी सजा
यूपी में अब 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों पर 2 पहिया और 3 पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। इस दौरान अगर कोई परिजन अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए देते हैं तो उन्हें 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी एक साल के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। वही अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की उम्र के बाद ही बनेगा।
