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जालंधर की नई वार्डबंदी पर हाईकोर्ट में इस तारीख को होगी सुनवाई, निगम चुनाव में होगी देरी

पंजाब उजाला न्यूज

जालंधर की नई वार्डबंदी पर हाईकोर्ट में इस तारीख को होगी सुनवाई, निगम चुनाव में होगी देरी

जालंधर:(राहुल कश्यप) जालंधर नगर निगम चुनाव में जहां सरकार और राज्य चुनाव आयोग अपनी तैयारी में जुटी है, वहीं कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर नई वार्डबंदी के खिलाफ अब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।

सरकार द्वारा जारी की गई नई वार्डबंदी के खिलाफ कांग्रेस के जिला प्रधान राजिंदर बेरी व अन्य ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस पर अब 23 नवंबर को सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की है।
जानकारी के मुताबिक कांग्रेस द्वारा दायर की गई याचिका की अगली सुनवाई तारीख 23 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने जालंधर के डीसी को आदेश दिया है कि 21 नवंबर तक निगम चुनाव के लिए वोटर लिस्ट फाइनल तरीके से प्रकाशित की जाए।

चुनाव आयोग के आदेश के बाद जिला प्रशासन फाइनल वोटर लिस्ट के काम में जुटा है। 21 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद चुनाव आयोग नगर निगम के चुनावों की घोषणा के साथ साथ शेड्यूल जारी कर सकता है। उम्मीद है कि दिसंबर मध्य या जनवरी 2024 में इलैक्शन हो सकता है।

निगम चुनाव में देरी हो सकती है
नई वार्डबंदी के खिलाफ अगर फैसला आता है तो निगम चुनाव में देरी हो सकती है। क्योंकि नई वार्डबंदी में कई सारी गलतियां हैं। मसलन, 85 वार्डों में वोटरों की संख्या में बड़ी सारी विषमताएं हैं। किसी वार्ड में 3000 वोटर हैं, तो किसी वार्ड में 19000 वोटर हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस ने पुरानी वार्डबंदी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से नई वार्डबंदी पर फिर से याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि नगर निगम का 25 जनवरी 2023 को ही कार्यकाल खत्म हो गया है। करीब एक साल होने जा रहे हैं, सरकार ने इलैक्शन नहीं करवाया।