पंजाब के पैंशनधारकों के लिए अहम खबर
Punjab ujala news : एम्प्लाइज प्रोविडैंट फण्ड आर्गेनाईजेशन (ई.पी.एफ.ओ.) लुधियाना रीजनल कार्यालय के अधिकारियों ने अपील करते हुए कहा कि पैंशन धारकों को प्रतिवर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होता है। उन्होंने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र जमा न करवाने की दशा में पैंशनर की पैंशन स्वतः ही बंद हो जाती है। इसके साथ ही, उन्होंने ये भी बताया कि पैंशनर की मृत्यु के उपरांत भी परिवार वाले उसकी सूचना ई. पी. एफ. ओ. के संबंधित कार्यालय को समय पर नहीं देते हैं। जिसके कारण विधवाओं व विधुरों को पैंशन प्राप्ति में कठिनाई उत्पन्न और विलंब होती है।अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पैंशनर अब अपना जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे मोबाइल पर आधार फेस रिकॉग्निशन टैक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। जिसके लिए पैंशनर को आधार फेस आर.डी एप्प गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड एवं जीवन प्रमाण जी.ओ.वी.इन से जीवन प्रमाण फ़ेस एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र अब वर्ष में कभी भी जमा करवाया जा सकता है, जो कि जमा करवाने के बाद एक वर्ष तक मान्य रहता है। अधिकारियों ने सभी पैंशन धारकों से अपील करते हुए कहा कि जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है, वह तुरंत जमा करवायें साथ ही पैंशनर के परिवार से भी ये अपील की जाती है कि अगर पैंशनर की मृत्यु हो चुकी है तो इसकी सूचना तत्काल ई. पी. एफ. ओ. के संबंधित कार्यालय को दें। पैंशन धारक कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र पंजीकरण कार्य हेतु प्रतिदिन कार्य समय के दौरान आ सकते हैं।
