लाइसेंस को लेकर जारी हो गई Warning
Punjab ujala news : व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने ट्रेड लाइसेंस का समय पर रिन्यू न कराने पर अब 1 मई से जुर्माना देना होगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जो कारोबारी अपने लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें 25 प्रतिशत का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही 1 जुलाई से कूड़ा प्रबंधन (कंजरवेंसी चार्ज) के विलंबित भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त फाइन भी लगाया जाएगा। नगर निगम के अनुमान के अनुसार अमृतसर शहर में 55 हजार से अधिक व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, जो इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। हालांकि, पिछले वर्ष केवल 15 हजार 801 व्यापारियों ने ही अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवाया और कंजरवेंसी शुल्क अदा किया। निगम के अनुसार, वर्तमान में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 500 रुपए और वार्षिक कंजरवैंसी शुल्क 300 रुपए है।