चुनाव वाले दिन 21 दिसंबर को शराब के ठेके बंद रखने के आदेश
Punjab ujala news : नगर निगम/नगर कौसिलऔर नगर पंचायत चुनाव को लेकर जिला मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए 21 दिसंबर 2024 को चुनाव के दिन जिला जालंधर की सीमा के भीतर शराब के ठेके बंद रखने के आदेश जारी किए।आदेशों के अनुसार उक्त तिथि को जालंधर जिले में शराब के ठेके व अहाते नहीं खोले जाएंगे, न ही होटल, रेस्तरां या क्लबों में शराब परोसी जाएगी और न ही कोई व्यक्ति शराब की स्टोरेज करेगा।
