पंजाब में 31 मार्च तक सख्त आदेश जारी
Punjab ujala news ; अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने, नारे लगाने, भड़काऊ प्रचार करने, पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, तेजधार [...]
